खुशखबरी: हरियाणा में इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा Compensatory Leave, कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और D के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के बदले मिलने वाले compensatory leave का रास्ता साफ कर दिया है। अब अगर कोई कर्मचारी छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करता है, तो उसे इसके बदले छुट्टी लेने का हक मिलेगा। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है। साथ ही पूर्व विधायकों को मिलने वाले special travel allowance से जुड़ा बड़ा बदलाव भी किया गया है।

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ग्रुप C और ग्रुप D के नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए compensatory leave (प्रतिपूरक अवकाश) का प्रावधान मंजूर कर लिया गया है। इसके तहत अब अगर कोई कर्मचारी तय सार्वजनिक छुट्टी (जैसे रविवार, राष्ट्रीय पर्व, त्योहार आदि) पर ड्यूटी करता है, तो उसे बदले में छुट्टी मिलेगी।
इस फैसले के तहत हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन कर एक नया नियम 77A जोड़ा गया है। इसके अनुसार, किसी अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश पर काम करने वाले कर्मचारी को एक महीने के अंदर compensatory leave लेना होगा। अगर कर्मचारी इस दौरान छुट्टी के लिए आवेदन करता है और प्राधिकृत अधिकारी उसे मंजूरी नहीं देता, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी लेना ज़रूरी होगा। तय समय में छुट्टी न लेने की स्थिति में यह मौका खत्म मान लिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी इस छुट्टी को अन्य स्टेशन छुट्टियों या नियमित छुट्टियों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन कुल छुट्टियों की अवधि 16 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकेगी। हालांकि, अगर उस दिन के लिए पहले से कोई financial incentive दिया जा चुका है या प्रस्तावित है, तो फिर compensatory leave नहीं दी जाएगी।
ACB का नाम बदला, अब सतर्कता पर भी रहेगा ज़ोर
कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए हरियाणा सरकार ने Anti Corruption Bureau (ACB) का नाम बदलकर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा रखने को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला ACB की बढ़ती ज़िम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र को देखते हुए लिया गया है।
नया नाम दो अहम कामों को दर्शाता है – एक तरफ जहां भ्रष्टाचार से निपटना मुख्य फोकस है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और सतर्कता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी भी इस पर रहेगी।
पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ते में राहत
हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7C में बदलाव करते हुए यात्रा भत्ते (special travel allowance) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पहले तक इस भत्ते की अधिकतम सीमा ₹1,00,000 सालाना थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
नई व्यवस्था के मुताबिक, अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार हर पूर्व विधायक को भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए ₹10,000 प्रति माह का special travel allowance मिलता रहेगा — चाहे वो यात्रा स्वयं करें या उनका कोई पारिवारिक सदस्य।
यह तमाम फैसले न सिर्फ कर्मचारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के लिए राहत लेकर आए हैं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और सख्ती दोनों को मज़बूती देने की दिशा में एक अहम कदम भी माने जा रहे हैं।